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Hindi News उत्तर प्रदेश ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगी फैसला

ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगी फैसला

ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में जारी पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के ही फैसले पर टिकी हुई है।

Allahabad High Court will give its verdict on Monday OVER WORSHIP IN basement of Vyas ji in Gyanvapi- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा होगी या नहीं

ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमित पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को फैसला सुनाने वाली है। बता दें कि इस बाबत मस्जिद कमेटी द्वारा कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाद की कोर्ट इस बाबत फैसला सुनाने वाली है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि व्यास जी के तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाई जाए। इससे पूर्व वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। इसी मामले को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी है।

वाराणसी जिला अदालत ने दी थी अनुमति

बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रतिमाओं के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। मस्जिद समिति ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष के वकील एस एफ ए नकवी ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्‍यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्‍था अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। 

ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे

इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराये जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने इस बाबत बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का एएसआई से सर्वे कराये जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की। 

(इनपुट-भाषा)