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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, अनुकल्प-लवकुश और करुणेश की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों (अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे) की जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को हुई थी।

Ram Mandir- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV जमानत याचिका खारिज

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देशभर मे खूब चर्चा में रहा था। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि चोरी के मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आरोपी जमानत याचिका के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। बता दें कि इस मामले में कोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई हुई थी।

वकील कुल शेखर सिंह ने दी जानकारी

इस मामले में वकील कुल शेखर सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने ही इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया, "राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत याचिकाओं पर 22 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। हम लोग उनके लिए जमानत याचिकाएं दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे।"

3 आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही हो चुकी हैं खारिज

वकील कुल शेखर सिंह ने बताया, "इससे पहले, तीन अन्य आरोपियों अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और राम शंकर मिश्रा की जमानत याचिकाएं 21 सितंबर 2026 को खारिज कर दी गई थीं।"

सुभाष चंद और टिन्नू यादव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज

वकील कुल शेखर सिंह ने बताया, "8 आरोपियों में से दो अभी बाकी हैं; सुभाष चंद और टिन्नू यादव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज (23 सितंबर) होगी। उनकी याचिकाएं भी खारिज होना तय है, इसलिए ऐसी स्थिति में सभी अपनी जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट के सामने पेश करेंगे।"

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का क्या मामला है?

साल 2026 में ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा/दान चोरी का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और विपक्ष ने इस मामले को लेकर बीजेपी को भी खूब घेरा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, राम मंदिर के चढ़ावे से सेवादारों ने बड़ी मात्रा में पैसे गायब किए थे और कई सेवादारों से बड़ी मात्रा में धन की रिकवरी भी हुई थी। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था। व्यवस्था को सही से चलाने के लिए अब राम मंदिर ट्रस्ट के लिए नए CEO की नियुक्ति हो चुकी है।

इससे पहले खबर सामने आई थी कि राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में SIT की जांच पूरी हो गई है और 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल हो सकती है।  (इनपुट- ANI)

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