उत्तर प्रदेश के अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम में कथित गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने SIT ने अपनी ताजा रिपोर्ट रखी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, SIT ने बताया है कि जांच अब पूरी हो गई है और 25 सितंबर 2026 तक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।
SIT की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे और दान की रकम को बिना अनुमति निकालने और उसमें गड़बड़ी के आरोपों से जुड़ा है। इस मामले में 25 जून 2026 को अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और दूसरे दस्तावेजों की जांच की गई।
CCTV में 105 बार रकम निकालने की बात
SIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के PFC भवन में बने काउंटिंग रूम के CCTV फुटेज की जांच की गई। इसमें 105 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें गिनती वाले कमरे से नकदी को बिना अनुमति निकालने या छिपाने की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दूसरे लोगों की मदद भी इन घटनाओं में हुई। SIT ने CCTV और दूसरे सबूतों के आधार पर 8 आरोपियों की पहचान की है। उनकी बैंक में जमा रकम और संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल की गई है।
803 कीमती सामान की जांच में गड़बड़ी नहीं मिली
रिपोर्ट के मुताबिक, 803 कीमती सामान की रसीदों और रिकॉर्ड की जांच की गई। ये सामान भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में रखे हैं और लॉकर की भी जांच की गई। SIT के मुताबिक, इन 803 सामान में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। वहीं 86 कीमती सामान ऐसे हैं, जिनकी रसीद जारी नहीं हुई थी। इन सामान की अलग से पहचान कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया।
चांदी से जुड़े दावों की भी जांच
SIT ने करीब 944.411 किलो सफेद धातु, जिसे चांदी बताया गया है, उससे जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की है। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आए चांदी के दान से जुड़े अलग-अलग दावों की भी जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 200 किलो और 38.288 किलो चांदी की ईंटों, चांदी की माला, चरण पादुका और रामचरितमानस से जुड़े दान की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली।
173 लोगों के बयान दर्ज
SIT ने 14 सितंबर 2026 तक 173 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें ट्रस्ट के अधिकारी, लेखा विभाग के कर्मचारी, बैंक अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, CCTV ऑपरेटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे संबंधित लोग शामिल हैं।
2 नवंबर को फिर सुनवाई
SIT ने कहा है कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी कानून के तहत जरूरत पड़ने पर आगे की जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसकी एक कॉपी कोर्ट के सामने भी रखी जाए। मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को होगी।
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