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VIDEO: जिस मदरसे पर था हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आरोप, वहां चला पीला पंजा; ढहाई गई इमारत

मुजफ्फरनगर में अवैध मदरसा दारुल उलूम रहीमिया पर पीला पंजा चला है। हिंदू लड़कियों के कथित धर्म परिवर्तन मामले की जांच के दौरान, मदरसे के इलीगल होने की बात पता चली थी।

Muzaffarnagar Madrasa Demolition- India TV Hindi
Image Source : ANI मुजफ्फरनगर में अवैध घोषित किए गए मदरसे को ढहाया गया।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुलडोजर गरजा है। दरअसल, मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में जिला प्रशासन की तरफ से अवैध घोषित किए गए एक मदरसे को आज (रविवार को) बुलडोजर से ढहा दिया गया। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच के दौरान मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के इलीगल होने की पुष्टि हुई और पुलिस की मौजूदगी में फिर उसको ढहा दिया गया।

ऐसे सामने आई मदरसे के अवैध होने की बात

एसएसपी के मुताबिक, मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के प्रभारी मौलाना हिफजुर्रहमान और उनके दो बेटों जुबेर व जुनैद के विरुद्ध एक केस की जांच के दौरान मदरसे के इलीगल होने की बात पता चली थी। बाद में इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था।

रतनपुरी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली थी। वहां एक मदरसा गैर-कानूनी रूप से चल रहा था और हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। इसके आधार पर हाफिज-उर-रहमान अंसारी, जुबैर अंसारी और जुनैद अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे अभी जेल में हैं। चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है: SSP संजय कुमार वर्मा

बीते 17 अगस्त को अवैध घोषित हुआ था मदरसा

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि इसके बाद 17 अगस्त को जिस जमीन पर मदरसा दारुल उलूम रहीमिया बना था, उसे सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया। फिर, पुलिस टीम की मौजूदगी में मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। उन्होंने आगे कहा, 'जिला मजिस्ट्रेट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद, रतनपुरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले फूलत गांव में स्थित मदरसे की जांच तहसीलदार और ADM के कार्यालय की तरफ से की गई। जांच के नतीजों के आधार पर, उस इमारत को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और उसे गिराने की कार्रवाई की गई।'

मौलाना और उनके बेटों के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

गौरतलब है कि मौलाना हिफजुर्रहमान और उनके दोनों बेटों को 6 जुलाई को BNS की धारा धारा 351 (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था।

संभल में भी तोड़ा जा चुका है अवैध मदरसा-मस्जिद

इससे पहले यूपी के संभल में अवैध मदरसा ढहाया गया था। इसके साथ ही, अवैध रूप से बनी मस्जिद और 5 दुकानों को भी तोड़ा गया था। यहां ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके मदरसा, मस्जिद और दुकानें अवैध तरीके बनाई गई थीं।

(इनपुट- भाषा/ANI)

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