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उत्तर प्रदेश: लखनऊ में लागू हुई धारा 144, जानें सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला

राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी नेता व पार्टी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई है।

लखनऊ में लागू हुई धारा...- India TV Hindi Image Source : PTI लखनऊ में लागू हुई धारा 144

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने आज से 17 मई तक जिले में धारा 144 लागू की है। जानकारी के मुताबिक, ये आदेश चुनाव, होली, रमजान को लेकर जारी किया गया है। इसकी जानकारी जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने एक नोटिस जारी कर दी है। नोटिस के मुताबिक, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रशासन ने सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से जुड़े किसी भी प्रकार से व्यक्तियों/संगठनों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालने कराने के लिए आज 19 मार्च से जिले में धारा 144 लागू की गई है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

नोटिस में आगे कहा गया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मार्च व अप्रैल में त्योहार/प्रोग्राम और विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जिले में आयोजित होंगी। इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर में ड्रोन उड़ाना, लखनऊ की सीमा में तेज धार वाले और नुकीले हथियार ज्वलनशील पदार्थ व हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

Image Source : INDIA TVनोटिस

अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी

नोटिस में आगे कहा गया कि अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि मकान मालिक बिना किराएदार के पुलिस वेरीफिकेशन के अपना मकान किराए पर नहीं देंगे। जेसीपी लॉ & ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने ये धारा लागू की है। यह धारा 17 मई तक लागू रहेगी, जिससे जिले में किसी भी प्रकार से चुनाव, होली, रमजान में बाधा न हो। धारा 144 के उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

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