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नोएडा में आज से धारा 163 लागू, बिना इजाजत सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, जानें वजह

इस दौरान बिना इजाजत लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष होली 14 मार्च यानि शुक्रवार को जुमे की नमाज के साथ पड़ रही है, जिसके मद्देनजर पुलिस और नागरिक प्रशासन दोनों ने गौतमबुद्ध नगर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है।

Noida- India TV Hindi
Image Source : FILE नोएडा

नोएडा: गौतमबुद्धनगर जिले में आज से अगले तीन दिनों तक (13 मार्च से 15 मार्च तक) बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू रहेगी। इस दौरान बिना इजाजत लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष होली 14 मार्च यानि शुक्रवार को जुमे की नमाज के साथ पड़ रही है, जिसके मद्देनजर पुलिस और नागरिक प्रशासन दोनों ने पूरे गौतमबुद्धनगर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है। 

वहीं ,उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्योहारों के मद्देनजर BNS की धारा 163 कल से लागू हो जाएगी। लखनऊ में धारा 163 करीब दो महीने तक लागू रहेगी। आनेवाले दिनों में विभिन्न त्यौहारों के मद्देनजर प्रशासन ने 14 मार्च  से बीएनएस की धारा 163 लगाने का फैसला लिया है। 

बता दें कि अगले कुछ दिनों में होली रंगोत्सव शीतला अष्टमी,  नमाज, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयन्ती, अम्बेडकर जयन्ती, गुड फ्राइडे, परशुराम जयन्ती महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्यौहार मनाए जाएंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहारों को संपन्न कराने के लिए एहतियातन यह फैसला लिया गया है।