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मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका, कोर्ट ने इतने दिन बढ़ा दी हिरासत

बरेली में हिंसा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को एक और झटका लगा है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। फिलहाल उन्हें अभी जेल के बाहर की धूप नसीब नहीं होगी।

Tauqeer Raza judicial custody- India TV Hindi
Image Source : PTI मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया।

बरेली: यूपी के बरेली में हिंसा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा की हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तौकीर रजा की पेशी हुई थी, जहां उनको राहत नहीं मिली। इस मतलब है कि मौलाना तौकीर रजा को अभी कुछ और दिन जेल की कैद में ही काटने होंगे।

कब तक हिरासत में रहेंगे मौलाना तौकीर रजा?

बता दें कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा 25 नवंबर तक के लिए जेल में रहेंगे। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। ये भी जान लें कि मौलाना तौकीर रजा के अलावा अन्य 46 अपराधियों की हिरासत भी बढ़ी है। गौतलब है कि मौलाना तौकीर रजा 12 मामलों में आरोपी हैं।  ज्यादातर मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा की जमानत खारिज हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।

'आई लव मोहम्मद'' विवाद में कैसे आया मौलाना का नाम?

जान लें कि आई लव मोहम्मद मामले को लेकर विवाद के दौरान इसी साल 26 सितंबर को बरेली में पुलिस पर पथराव और गोलीबारी हुई थी। इसके अलावा, तेजाब से हमले का आरोप भी लगा था। पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समाज के लोगों से इस्लामिया मैदान में जमा होने की अपील की थी। इसके बाद, जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ ने उनपर पथराव शुरू कर दिया था।

मौलाना तौकीर पर कितने मुकदमे हैं दर्ज?

मौलाना तौकीर रजा 27 सितंबर, 2025 से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। बरेली हिंसा के सिलसिले में शहर भर के अलग-अलग थानों में दर्ज 10 में से 7 मुकदमों में पहले उन्हें आरोपी बनाया गया था। फिर जांच के दौरान बाकी 3 मुकदमों में भी उनका नाम जोड़ा गया।

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