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नोएडा में 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक धारा 163 लागू, हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर

उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। नोएडा में 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक धारा 163 लागू रहेगी।

Section 163 imposed in Noida - India TV Hindi
Image Source : PTI नोएडा में धारा 163 लागू।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर यानी नोएडा जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में एहतियातन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जानकारी के अनुसार, यह आदेश 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, धारा 163 लागू होने के दौरान सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित पीडीएफ में जारी किए गए हैं। 

क्यों लिया गया फैसला?

जानकारी के अनुसार, नोएडा में बीते दिनों हुई बड़े स्तर पर हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि आगामी 1 मई  को मजदूर दिवस और अन्य कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दिया है। दरअसल, पुलिस को ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व इस दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण ये फैसला किया गया है।

अवैध जमावड़े या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक

नोएडा में 30 अप्रैल 2026 से लेकर 8 मई 2026 तक धारा 163 के प्रभावी रहने के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध जमावड़े या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने जिले के कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें।

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