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आशिक संग मिलकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, 10 साल पहले की थी लव मैरिज; दोनों गिरफ्तार

गाजियाबाद में पुलिस ने एक महिला को उसके प्रेमी के साथ पति की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने करीब 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने 12 घंटे में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार।- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार।

गाजियाबाद की खोड़ा थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मृतक अंशुल अपनी पत्नी निशा के साथ खोड़ा के वंदना विहार में किराए के मकान में रहता था। दोनों नोएडा की एक सिलाई कंपनी में काम करते थे। 

10 साल पहले की थी लव मैरिज

जानकारी के मुताबिक 10 साल पहले अंशुल ने परिवार के खिलाफ जाकर निशा से लव मैरिज की थी। दोनों के दो बच्चे हैं, जो गांव में दादी के पास रहते हैं। खोड़ा में इनके साथ अंशुल का मौसेरा बहनोई पप्पू उर्फ गंगा भगत भी पिछले करीब दो साल से रह रहा था। इसी दौरान निशा और पप्पू के बीच अवैध संबंध बन गए। मृतक अंशुल को इस बात का पता चल गया था और उसने कई बार इसकी शिकायत परिवार में भी की थी, लेकिन लोक-लाज के कारण परिवार वालों ने मामले को दबा दिया था।

रास्ते से हटाने के लिए की हत्या

पूछताछ में 35 वर्षीय मुख्य आरोपी पप्पू ने बताया कि वह और 30 वर्षीय निशा आपस में शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अंशुल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत पप्पू अपने गांव से एक तमंचा और कारतूस लेकर आया और उसे कमरे में छिपा दिया था। 10 अक्टूबर 2026 को अंशुल ने काम से दो दिन की छुट्टी ली थी, जबकि निशा काम पर गई थी। घर पर अंशुल को अकेला पाकर पप्पू ने उसे गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद पप्पू ने लगातार संपर्क में रहते हुए फोन पर निशा को हत्या की जानकारी दी।

पुलिस ने 12 घंटे में किया गिरफ्तार

वहीं 11 अक्टूबर 2026 को मृतक की बहन द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर खोड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पप्पू (निवासी ग्राम ओलरपुर, जनपद खीरी) की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का एक अवैध देशी तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। इस बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की वृद्धि की गई है और पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। (इनपुट- जुबैर अख्तर)

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