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नंदीग्राम से BJP उम्मीदवार हासिरानी रथ की उम्मीदवारी नहीं होगी रद्द, कांग्रेस की याचिका HC ने खारिज की

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार हासिरानी रथ को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कांग्रेस को झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, हासिरानी की उम्मीदवारी रद्द नहीं होगी।

 Hasi Rani Rath- India TV Hindi
Image Source : ANI हासिरानी रथ

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार हासिरानी रथ के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। जहां इस खबर ने हासिरानी रथ को राहत दी है, वहीं कांग्रेस को इस खबर से झटका लगा है।

क्या है मामला?

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे को चुनौती देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। कांग्रेस द्वारा हासिरानी रथ के हलफनामे में जन्म वर्ष और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी में विसंगति का आरोप लगाया गया था और हासिरानी रथ का नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। इसी मामले में हाई कोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई है।

कौन हैं हसीरानी रथ?

हासिरानी रथ को बीजेपी ने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। हासिरानी रथ, चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जिनकी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

चंद्रनाथ रथ, पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम शुभेंदु अधिकारी के करीबी थे और उनके निजी सचिव थे। उनकी मौत के मामले ने राज्य में काफी चर्चाएं पैदा की थीं। 

नंदीग्राम में उपचुनाव क्यों हो रहा है?

दरअसल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और रेजिनगर दोनों सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में नियमानुसार शुभेंदु को एक सीट छोड़नी पड़ी। शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी। इसलिए इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं।

नंदीग्राम में कब हैं चुनाव?

नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 9 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा होगी। 

नंदीग्राम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार को भी राहत

नंदीग्राम से ही एक खबर ये भी है कि नंदीग्राम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को भी कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट की तरफ से मिलन प्रधान को तीन हफ्ते यानी 21 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। 

कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।  कोर्ट ने कहा है कि प्रधान को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए।

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