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बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, आम जनता के पास आई ये बड़ी ताकत

बिहार के परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के बाद अब सड़क पर ट्रैफिक के नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि यह नया फैसला क्या है और कैसे ट्रैफिक रूल ब्रेक करने पर रोक लगाएगी।

बिहार में अब ट्रैफिक तोड़ने वालों को जनता पकड़वाएगी।- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV बिहार में अब ट्रैफिक तोड़ने वालों को जनता पकड़वाएगी।

हर इंसान के लिए ट्रैफिक के कुछ नियम बने हुए हैं मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका पालन नहीं करते हैं। सड़क पर कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले दिख जाते हैं तो नियम फॉलो करते हैं वरना अपनी ही मर्जी से वाहन चलाते हैं मगर अब ऐसा करने वाले लोगों के लिए आम जनता ही ट्रैफिक पुलिस बनेगी। दरअसल बिहार के परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है जो बहुत ही कमाल की है। अब आम लोग भी ट्रैफिक रुल तोड़ने वालों पर कार्रवाई करवा सकते हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।

आम जनता को मिली बड़ी ताकत

बिहार राज्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। अब आमजन भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। परिवहन विभाग ने यातायात नियम उल्लंघन की सूचना सीधे विभाग तक पहुंचाने के लिए विशेष व्हाट्सएप नंबर 9153971897 एवं ई-मेल आईडी commandcontrolecenterbihar@gmail.com जारी किया है। 

आपको बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा जारी वाट्सएप और ईमेल पर अब कोई भी नागरिक ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी, गलत दिशा में वाहन चलाने, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग एवं अन्य यातायात नियम उल्लंघन से संबंधित फोटो या वीडियो विभाग को भेज सकेंगे और उस प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित वाहन एवं चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

परिवहन सचिव ने कही ये बात

इस नई पहल के बाद परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि, 'सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए आमजन की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। अब आमजन भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हमें फोटो एवं वीडियो के जरिए जो शिकायत मिलेंगी, उसके आधार पर वाहन संख्या एवं अन्य तथ्यों का सत्यापन कर संबंधित वाहन मालिक एवं चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।' उन्होंने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

परिवहन सचिव ने बताया कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना विभाग को उपलब्ध कराकर आम नागरिक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि सड़क पर किसी भी प्रकार के यातायात नियम उल्लंघन की जानकारी मिलने पर जिम्मेदार नागरिक के रूप में विभाग को अवश्य सूचित करें तथा स्वयं भी यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित बिहार के निर्माण में सहयोग करें।

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