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राबड़ी देवी को कोर्ट से झटका! उनके परिजनों से जुड़े आपराधिक मामलों की ये याचिका हुई खारिज

दिल्ली की अदालत ने राबड़ी देवी के केस को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी, जिससे ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले के सभी मामले अब उसी जज की अदालत में आगे बढ़ेंगे।

राबड़ी देवी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।- India TV Hindi
Image Source : PTI Rabri Devi plea rejects

नई दिल्ली: आरजेडी चीफ लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली की अदालत ने झटका दिया है। दिल्ली कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों- लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को मौजूदा न्यायाधीश से हटाकर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने की मांग की थी।

कोर्ट ने राबड़ी की याचिका की खारिज

राबड़ी देवी ने अनुरोध किया था कि ये मामले जज विशाल गोगने की अदालत से ट्रांसफर किए जाएं। हालांकि, अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद इस मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश के साथ ही संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई जज विशाल गोगने की अदालत में ही जारी रहेगी।

इस दिन लालू यादव पर तय किए जाएंगे आरोप

बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट, 9 जनवरी 2026 को आरोप तय करेगा।  इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को आरोपियों की स्थिति और मृतक आरोपियों का डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा कर दिया है।

लालू फैमिली के किन सदस्यों पर कानूनी शिकंजा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव सहित कई अन्य के खिलाफ आरोप तय होना है। अलगी तारीख यानी 9 जनवरी, 2026 के दिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।

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