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Hindi News एजुकेशन विदेश में करना चाहते हैं नौकरी? इस देश ने स्किल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया रिकवरी वीजा, जानें कैसे करना है अप्लाई

विदेश में करना चाहते हैं नौकरी? इस देश ने स्किल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया रिकवरी वीजा, जानें कैसे करना है अप्लाई

विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। न्यूजीलैंंड ने स्किल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रिकवरी वीजा लॉन्च किया है। जो विदेश जाकर मोटी कमाई करना चाहते हैं वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पढे़ें

abroad visa- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO न्यूजीलैंड ने स्किल माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रिकवरी वीजा लॉन्च किया है।

अगर आप विदेश जाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये देश आपके सपने को साकार कर सकता है। अब आप सोचेंगे की वीजा की दिक्कत होगी, नहीं होगी क्योंकि न्यूजीलैंड कामगारों के लिए एक नया वीजा ला रही है। इस वीजा की मदद आपको न्यूजीलैंड जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दें कि न्यूजीलैंड ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ही इस नए वीजा की घोषणा की है। इस वीजा को लाने की वजह वहां हाल ही में आया गेब्रियल साइक्लोन (gabriel cyclone) है। इसकी वजह से न्यूजीलैंड में काफी जानमाल को नुकसान पहुंचा है। न्यूजीलैंड (New Zealand) ने इस वीजा को लॉन्च कर दिया है। इस वीजा के जरिए न्यूजीलैंड अपनी स्थिती से उबरना चाहता है। न्यूजीलैंड को भरोसा है कि इस ऐलान के बाद कामगार उनके देश की ओर रूख करेंगे।

इस नाम से है वीजा

न्यूजीलैंड ने इस वीजा का नाम रिकवरी वीजा रखा है। इस नए वीजा से कुशल प्रवासी कामगारों को देश में 6 महीने की अवधि तक काम करने का मौका दिया जाएगा। न्यूजीलैंड इस वीजा के जरिए अपने देश में यहां स्किल प्रवासी कामगारों की संख्या बढ़ाना चाहता है, ताकि चक्रवात ग्रेबियल से हुए हानि से जल्दी उबर सके। न्यूजीलैंड को उम्मीद है कि नया वीजा इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट को उसकी ओर आकर्षित करेगा। दरअसल, न्यूजीलैंड ऐसे लोगों की तलाश में है, जिनके जरिए वह इमरजेंसी रिस्पांस, क्लिनअप, रिस्क असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग रिपेयर जैसे काम जल्दी करवा सके। इसके अतिरिक्त, लोगों को तुरंत राहत भी दी जा सके। ऐसे में आपके सहूलियत के लिए हम बताते हैं कि आप इस वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

पहले भी लॉन्च किए गए हैं ऐसे वीजा

ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि न्यूजीलैंड ने अपने वीजा पॉलिसी में बदलाव किया है। क्राइस्टचर्च और काइकोरा भूकंपों के दौरान न्यूजीलैंड की सरकार ने इस तरह का वीजा लॉन्च किया था, ताकि राहत एवं बचाव कार्य में तेजी आ सके। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन मंत्री माइकल वुड ने कहा, "रिकवरी वीजा के जरिए विदेशी लोगों का देश में आना आसान हो जाएगा।"

इस Recovery Visa के लिए कौन है एलिजिबल?

इमरजेंसी रिस्पांस से जुड़े लोग जो वहां के लोगों को तुरंत मदद मुहैया कर सकें।
साफ-सफाई करने वाले लोग ताकि वहां चक्रवात से हुए नुकसान की सफाई जल्दी हो सके।
ऐस लोग जो इस चक्रवात से हुए नुकसान और खतरे का मूल्यांकन कर सकें।
वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और हाउसिंग जैसी चीजों को तैयार और रिपेयर करने में सक्षम हों।
राहत एवं बचाव में अन्य मदद करने वाले लोग (जैसे- रोड बनाने वाले, ट्रांसपोर्ट,ड्राइवर आदि)

Visa के लिए कैसे करें आवेदन?

इस वीजा में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट govt.nz पर जाएं।
फिर होमपेज पर आपको वर्क वीजा सेक्शन में जाएं।
इसके बाद वर्क वीजा में Specific Purpose or event को चुनें।
अब other सेलेक्ट करें और रिकवरी वीजा लिखें।
इसके बाद यहां स्टे पीरियड के लिए 6 महीने का समय चुन लें।
इसके बाद आपको अपने Upload Documents सेक्शन में जाकर Employer Supplementary Form (INZ 1377) जमा करें।

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