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दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल यादव, SC से मिला 5 करोड़ जमा कराने का आदेश, वरना जाना होगा जेल

राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कराने के आदेश दिया है।

Rajpal Yadav- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/@RAJPALOFFICIAL राजपाल यादव।

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पिछले कुछ दिनों से अपने खिलाफ चल रहे चेक बाउंस केस को लेकर चर्चा में हैं। 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में चेक बाउंस केस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 3 महीने की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 5 करोड़ जमा करने पर ही सरेंडर में छूट देने को कहा है। कोर्ट ने कहा राजपाल से 9 सितंबर तक, यानी बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कराने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजपाल यादव को कई चेक बाउंस मामलों में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कराने पर ही सरेंडर करने से छूट देने की बात कही है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें तभी राहत मिलेगी, जब वह पैसे जमा करनें, वरना उन्हें जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को पैसे जमा करने के लिए 9 सितंबर (बुधवार) तक का समय दिया है।

15 सितंबर को अगली सुनवाई

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने एडवोकेट सौरभ त्रिवेदी द्वारा राजपाल यादव और राधा यादव की याचिकाओं पर जुबानी जिक्र के बाद यह आदेश दिया। बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा- 'अगर याचिकाकर्ता 9 सितंबर तक रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कर देते हैं तो उन्हें सरेंडर करेन से छूट मिल जाएगी।' बता दें, राजपाल यादव और राधा यादव द्वारा ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें अभिनेता को 7 चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए तीन महीने की साधारण कैद की सजा को बरकरार रखा गया था।

फिल्म प्रोजेक्ट बना विवाद की जड़

हाल ही में राजपाल यादव ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इस विवाद पर बात की थी। जब उनसे पूछा गया कि इतनी फिल्मों के बाद भी वह 5 करोड़ का मामूली कर्ज कैसे नहीं चुका पाए तो राजपाल यादव ने कहा- 'यही असली सवाल है, जिस दिन लोग इस बात को समझ लेंगे, वो मेरा पूरा केस भी समझ जाएंगे। ये पैसे का मुद्दा नहीं है। ये सिद्धांतों की लड़ाई है।' यादव ने बातचीत के दौरान कहा कि अगर ये पैसों का मामला होता तो 2012 में ही सुलझ गया होता। राजपाल ने दावा किया कि इस विवाद के चलते उन्हें 17 से 22 करोड़ रुपये तक का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा- 'इस 5 करोड़ ने 17 करोड़ डुबाने का काम किया है।'

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