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Hindi News भारत राष्ट्रीय कन्हैया के खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने फिर मांगी केजरीवाल सरकार से अनुमति

कन्हैया के खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने फिर मांगी केजरीवाल सरकार से अनुमति

दिल्ली पुलिस ने फिर अरविंद केजरीवाल सरकार से कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने के लिए अनुमति मांगी है।

कन्हैया के खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने फिर मांगी केजरीवाल सरकार से अनुमति- India TV Hindi Image Source : PTI कन्हैया के खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने फिर मांगी केजरीवाल सरकार से अनुमति (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने फिर अरविंद केजरीवाल सरकार से कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने के लिए अनुमति मांगी है। दरअसल, फरवरी 2016 में जेएनयू में लगे तथाकथित देश विरोधी नारों को लेकर दिल्ली सरकार ने अभी तक भी जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार से फिर अनुमति मांगने के लिए कहा।

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामले में अभियोजन की मंजूरी देने पर ‘जल्द फैसला’ करने लिए संबंधित विभाग को कहेंगे। केजरीवाल ने कहा, “ संबंधित विभाग (गृह) के कामकाज में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं उनका (विभाग का) फैसला नहीं बदल सकता हूं लेकिन उनसे जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कह सकता हूं।”

कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर फिर से कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि वह नगर सरकार को कुमार पर अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बारे में याद दिलाए।

पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाये गये राजद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था।

बता दें कि नियमों के मुताबिक अगर किसी पर देशद्रोह की धारा के तहत मुकदमा चलाना हो तो उसके लिए पहले राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। तभी कोर्ट इसका संज्ञान लेती है। ऐसे में पुलिस की चार्जशीट के मद्देनजर कोर्ट ने पुलिस को राज्य सरकार से इजाजत लेने के लिए कहा था।

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