A
Hindi News भारत राष्ट्रीय जानें, दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले पर निर्भया के माता-पिता ने क्या कहा

जानें, दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले पर निर्भया के माता-पिता ने क्या कहा

कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि हमारा संघर्ष यही खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी हो रही है और जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी...

Nirbhaya's parents Badrinath Singh and Asha Devi | PTI Photo- India TV Hindi Nirbhaya's parents Badrinath Singh and Asha Devi | PTI Photo

नई दिल्ली: पूरे देश को दहलाकर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अप दोषियों को दी गई फांसी की सजा कायम रहेगी। कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि हमारा संघर्ष यही खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी हो रही है और जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं, निर्भया के पिता ने कहा कि दोषियों को जितनी जल्दी फांसी दी जाए उतना ही बेहतर है।

निर्भया की मां ने कहा, जंग रहेगी जारी
निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, 'वे नाबालिग नहीं थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसा अपराध किया। यह फैसला अदालत में हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हमारा संघर्ष यहां खत्म नहीं होता है। न्याय में देरी हो रही है। यह समाज की अन्य बेटियों को प्रभावित कर रहा है। मैं न्यायपालिका से अपने न्यायिक तंत्र को मजबूत करने का अनुरोध करती हूं, जितनी जल्दी हो सके उन्हें लटकाकर निर्भया को न्याय दें और अन्य लड़कियों व महिलाओं की मदद करें।'

पिता ने पूछा सवाल, अब आगे क्या?
वहीं, निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कोर्ट के फैसले पर कहा, 'हमें पता था कि यह पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या? काफी वक्त बीत चुका है और इस दौरान महिलाओं के लिए खतरा बढ़ा ही है। मेरा मानना है कि जितनी जल्दी वे फांसी पर लटकाए जाएंगे, उतना ही बेहतर होगा।' जबकि निर्भया के परिवार के वकील रोहन महाजन ने कहा, 'यह एक विजयी क्षण है। न्यायपालिका में विश्वास फिर से बढ़ा है। आज हम संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार से एकमात्र अनुरोध है कि अब जिस भी प्रक्रिया का पालन करना है, उसे जल्दी करें।'

देखें, वीडियो:

Latest India News