1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. समझौता ब्लास्ट केस के आरोपी असीमानंद 7 साल बाद होंगे जेल के बाहर

समझौता ब्लास्ट केस के आरोपी असीमानंद 7 साल बाद होंगे जेल के बाहर

नई दिल्ली: समझौता ब्लास्ट केस में दिसंबर 2010 से जेल की सजा काट रहे मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को अजमेर धमाके में 8 मार्च को बरी होने के बाद साल 2007 के मक्का मस्जिद बम

Swami Assemanand- India TV Hindi
Swami Assemanand

नई दिल्ली: समझौता ब्लास्ट केस में दिसंबर 2010 से जेल की सजा काट रहे मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को अजमेर धमाके में 8 मार्च को बरी होने के बाद साल 2007 के मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट केस में भी जमानत मिल गई है। अदालत ने इस मामले में तीन अन्य लोगों की जमानत पहले ही मंजूर कर चुकी है। चतुर्थ मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भरत मोहनलाल रत्नेश्वर उर्फ भरत भाई की जमानत भी मंजूर कर ली। वह मामले में एक सह आरोपी है। विशेष न्यायाधीश रवींदर रेड्डी ने असीमानंद और रत्नेश्वर की जमानत मंजूर की और उन्हें 50- 50 हजार रूपये का दो जमानत भरने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि असीमानंद अदालत की इजाजत के बगैर हैदराबाद से बाहर नहीं जाएंगे और जरूरत पड़ने पर मुकदमे की सुनवाई के लिए उपस्थित रहेंगे।

ये भी पढ़ें

एक्शन में योगी सरकार: 300 से ज्यादा बूचड़खाने सील, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड
अपने ऑफिस में आजम खान की फोटो देख भड़के मोहसिन रजा
एयर इंडिया ने शिवसेना MP को किया ब्लैकलिस्ट, FIR दर्ज
पाकिस्तान को PoK, गिलगिट-बाल्टिस्तान खाली करना होगा: भारत
UP: कार्यभार ग्रहण करने गए मंत्री ने खुद लगाई दफ्तर में झाड़ू

गौरतलब है कि स्वामी असीमानंद का असली नाम नाबा कुमार सरकार है जिसे 19 नवंबर 2010 को हरिद्वार से यहां मक्का मस्जिद विस्फोट मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना 18 मई 2007 की है। इसमें नौ लोग मारे गए थे। हालांकि, इस साल आठ मार्च को असीमानंद और छह अन्य को 2007 के अजमेर विस्फोट मामले में जयपुर की एक अदालत ने बरी कर दिया था।

मक्का मस्जिद मामले में कुल 166 गवाहों से मुकदमे के दौरान पूछताछ की गई है और 100 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जानी अभी बाकी है। मामले के आठ आरोपियों में तीन पहले से जमानत पर रिहा हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: ने यह मामला सीबीआई से अपने हाथ में ले लिया था।

Latest India News