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Hindi News भारत राष्ट्रीय क्या हनुमान बनकर लोग उठा ले जाते हैं पहाड़ियां? 'गायब' हुईं अरावली की पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

क्या हनुमान बनकर लोग उठा ले जाते हैं पहाड़ियां? 'गायब' हुईं अरावली की पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का एक कारण राजस्थान में अरावली पहाड़ियों का गायब होना भी हो सकता है

Supreme Court Statement on Aravalli Hill- India TV Hindi Supreme Court Statement on Aravalli Hill

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान में 115 हेक्टेयर में अगले 48 घंटे के अंदर अवैध खनन के काम पर रोक लगाने का निर्देश दिया है और राज्य के मुख्य सचिव को इसपर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

दरअसल दिल्ली के नजदीक राजस्थान की अरावली पहाड़ीयों में कई बार अवैध खनन कि शिकायतें आ चुकी हैं। कोर्ट ने अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था जिसपर राज्य सरकार ने कहा कि 138 में से 28 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग हनुमान बन गए हैं और पहाड़ों को उठाकर भाग रहे हैं।

अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कही मुख्य बातें

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का एक कारण राजस्थान में पहाड़ियों का गायब होना भी हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे को ‘बहुत हल्के’ में लिया जिसके कारण उसे अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन पर आदेश पारित करना पड़ा

कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया कि राजस्थान अरावली क्षेत्र में 31 पहाड़ियां खत्म हो गईं

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को अरावली पहाड़ियों में 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में 48 घंटे के भीतर अवैध खनन रोकने का आदेश दिया

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