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उच्चतम न्यायालय ने तलाला विधानसभा सीट को रिक्त बताने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के दस मार्च के उस फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें गुजरात की तलाला विधानसभा सीट को रिक्त के रूप में अधिसूचित कर वहां आगामी लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव कराने की घोषणा की गई थी।

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Supreme Court 

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के दस मार्च के उस फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें गुजरात की तलाला विधानसभा सीट को रिक्त के रूप में अधिसूचित कर वहां आगामी लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव कराने की घोषणा की गई थी। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व कांग्रेस विधायक बी डी बराड की याचिका पर आयोग को नोटिस भी जारी किया। बराड ने विधायक के तौर पर खुद को अयोग्य ठहराए जाने और निर्वाचन आयोग द्वारा सीट को रिक्त घोषित किए जाने को चुनौती दी है। 

बराड ने गुजरात उच्च न्यायालय के 27 मार्च के उस फैसले खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसमें विधायक के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराने और वहां निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बराड को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच मार्च को विधायक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया था।

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