चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को होना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले 24 जनवरी को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे और इनमें धांधली के कारण उन्होंने 20 फरवरी को यह पद संभाला था। इस वजह से चुनाव देरी से होने चाहिए ताकि उन्हें एक साल तक काम करने का मौका मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ चुनाव 29 जनवरी के बाद होंगे। ऐसे में चुनाव के लिए 30 जनवरी का दिन तय किया गया है। अदालत ने पाया कि चूंकि महापौर चुनाव पिछले साल 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए महापौर का कार्यकाल 29 जनवरी तक होगा।
चुनाव से पहले कांग्रेस को बढ़ा झटका लगा है। पार्षद गुरबख्श रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सोमवार (27 जनवरी) को उन्होंने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। गुरबख्श रावत के पाला बदलने के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ छह पार्षद रह गए हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 16 पहुंच गई है। चुनाव 30 जनवरी को होना है और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर चुका है। ऑब्जर्वर का नाम सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर कॉपी में जारी करेगा।
कुलदीप कुमार की मांग पर नियुक्त किया ऑब्जर्वर
वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार ने पिछले चुनाव में हुई धांधली का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग थी कि मेयर चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट के रिटायर जज को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए। इस पर सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट चाहे तो ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, जिसके नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।
हाथ उठाकर मतदान के मुद्दे पर सोफत ने कहा कि अदालत ने प्रशासन से इस अनुरोध पर पुनर्विचार करने को कहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सात जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों पर 24 जनवरी को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी थी। अब चुनाव की तारीख 30 जनवरी कर दी गई है।
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