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Hindi News भारत राष्ट्रीय केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया, नियमों में किया गया संशोधन

केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया, नियमों में किया गया संशोधन

केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटा दिया। राज्यपाल को विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटाने के लिए केरल सरकार ने नियम में संशोधन किया है।

आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल- India TV Hindi Image Source : ANI आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल

केरल सरकार ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटा दिया है। केरल की मौजूदा LDF सरकार ने गुरुवार को केरल कलामंडलम डीम्ड विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन कर दिया था। जिससे राज्यपाल को चांसलर पद से हटाया जा सके। साथ ही अब इस पद पर कला और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े किसी बड़े शख्स को नियुक्त किया जाएगा। अभी तक ये पद राज्य के राज्यपाल के पास रहा करता था। केरल सरकार ने कहा था कि वह नहीं चाहती है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य में विश्वविद्यालयों के शीर्ष पद पर रहें।

एक बार फिर से केरल सरकार और गवर्रनर के बीच खिंचतान

केरल सरकार यह फैसला तब आया है जब राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति के साथ-साथ विश्वविद्यालयों को लेकर राज्यपाल आरिफ खान के साथ सरकार की चल रही खींचतान चल रही थी। विजयन सरकार का ये फैसला एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। वहां यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। गवर्नर और राज्य सरकार के बीच लगातार तनाव की स्थिति जारी है। इससे पहले केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने कहा था कि अगर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के प्रावधान वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुए तो राज्य सरकार अगले महीने विधानसभा सत्र बुलाकर विधेयक लाएगी।

राज्यपाल ने 9 कुलपतियों को इस्तीफा देने को कहा था 

जिस विवाद की वजह से केरल में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल की जंग छिड़ी है, वो तब शुरू हुआ जब आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे। केरल के राज्यपाल ने 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस्तीफे का निर्देश देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द कर दी थी।

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