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Hindi News भारत राष्ट्रीय मणिपुर सरकार ने कोचिंग या ट्यूशन देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया

मणिपुर सरकार ने कोचिंग या ट्यूशन देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया

Manipur government: मणिपुर सरकार ने शिक्षकों से निजी संस्थानों में निजी ट्यूशन और कोचिंग करने से परहेज करने को कहा है, अन्यथा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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Highlights

  • मणिपुर सरकार ने शिक्षकों से निजी ट्यूशन से परहेज करने को कहा
  • सिविल सेवा नियमावली 1964 का उल्लंघन माना जाएगा

Manipur government: मणिपुर सरकार ने शिक्षकों से निजी संस्थानों में निजी ट्यूशन और कोचिंग करने से परहेज करने को कहा है, अन्यथा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने आयुक्त, शिक्षा (स्कूल) एच. ज्ञान प्रकाश की अधिसूचना के हवाले से कहा कि सरकार ने देखा है कि विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में नियोजित कुछ शिक्षक या तो निजी ट्यूशन ले रहे हैं या कोचिंग सेंटरों में काम कर रहे हैं, दोनों सिविल सेवा नियमावली 1964 के आचरण का उल्लंघन कर रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि, कोई भी सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भी शिक्षकों को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में खुद को शामिल करने के लिए प्रतिबंधित करता है। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि कोचिंग क्लास/निजी ट्यूशन प्रदान करने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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