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निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को होगा फैसला, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई जेल में बंद हैं। इस बीच निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को फैसला सुनाने का निर्देश दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका की अर्जी निचली अदालत में दायर की गई है।

Nikita Singhania bail plea will be decided on January 4 High Court directs- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को होगा फैसला

अतुल सुभाष सुसाइड मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत को पत्नी निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। बता दें कि बेंगलुरू में 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। बता दें कि सिटी सिविल कोर्ट में निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने जमानत की अर्जी लगाई है। बता दें कि बेंगलुरु पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया था और तीनों फिलहाल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं। वेकेशन जज जस्टिस हेमन्त चंदनगौडर ने मंगलवार को निर्देश दिया कि निचली अदालत को 4 जनवरी को जमानत याचिका पर फैसला करना होगा।

निकिता सिंघानिया की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को होगा फैसला

बता दें कि निकिता सिंघानिया की ओर से दायर याचिका में उनकी गिरफ्तारी की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। यह याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट से अपील की गई है निकिता की जमानत की अर्जी पर शीघ्र फैसला जरूरी है, क्योंकि अतुल के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसपर 7 जनवरी को सुनवाई है। अतुल की मां ने अतुल और निकिता के 4 साल के बच्चे को लेकर हैबियस कोर्पस पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। निकिता के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि न्यायिक हिरासत में होने के चलते निकिता सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष नहीं रख पा रही हैं। इन पहलुओं को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने 4 जनवरी को निकिता की बेल पेटिशन पर फैसला सुनाने का निर्देश निचली अदालत को दिया है।

जेल में बंद हैं निकिता सिंघानिया और उनका परिवार

बता दें कि बीते दिनों अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई ने बेंगलुरू के एक स्थानीय अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि बेंगलुरू की स्थानीय कोर्ट में इस मामले पर 30 दिसंबर को सुनवाई की गई। बता दें कि 9 दिसंबर को बेंगलुरू में अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने ससुराल पक्ष वालों पर और अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने 1 घंटे से अधिक के वीडयो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। उन्होंने इस दौरान कई बातें की, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा और फिर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 

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