1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. राजेश खन्ना से रिश्ते को शादी की मान्यता देने की मांग? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अनीता आडवाणी की याचिका

राजेश खन्ना से रिश्ते को शादी की मान्यता देने की मांग? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अनीता आडवाणी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी। अनीता ने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को शादी के रूप में कानूनी मान्यता देने की मांग की थी।

अनीता आडवाणी की याचिका खारिज- India TV Hindi
Image Source : FILE (PTI)/ANITAADVANI.IN अनीता आडवाणी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी। अनीता ने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को शादी के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले को "लग्जरी लिटिगेशन" यानी ऐसा मुकदमा बताया, जिसे सुनने का उसे कोई आधार नहीं दिखा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि याचिका पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं है।

अनीता आडवाणी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह अपने रिश्ते को कानूनी पहचान दिलाकर सम्मान पाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिविल याचिका का मकसद सम्मान और पहचान हासिल करना है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की।

राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप का दावा

अनीता आडवाणी का दावा था कि वह कई साल तक राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं। उनका कहना था कि 2012 में उन्हें मुंबई स्थित राजेश खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' से बाहर कर दिया गया था। इस मामले में उन्होंने राजेश खन्ना की अलग रह रही पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार का नाम लिया था।

अनीता आडवाणी ने मुंबई हाई कोर्ट के 01 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से पेश वकील ने दलील दी कि वह इस मामले में अपने सम्मान और गरिमा की मांग कर रही हैं। वकील ने कहा कि दीवानी मुकदमे में उनकी मुख्य मांग राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को लेकर घोषणा प्राप्त करना है, जो उनके सम्मान की भावना से जुड़ी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

2017 में भी खारिज हो चुका है दीवानी मुकदमा

राजेश खन्ना का जुलाई 2012 में निधन हो गया था। इसके बाद अनीता आडवाणी ने राहत की मांग करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसे मुंबई की डिंडोशी सत्र अदालत ने वर्ष 2017 में खारिज कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील भी मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

गुजारा-भत्ता और फ्लैट की भी की थी मांग

अनीता आडवाणी ने वर्ष 2013 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटियों और दामाद के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने हर महीने गुजारा-भत्ता और मुंबई के बांद्रा इलाके में तीन बेडरूम वाला फ्लैट उपलब्ध कराने की मांग की थी।

मुंबई हाई कोर्ट ने वर्ष 2015 में उनकी शिकायत खारिज कर दी थी और डिंपल कपाड़िया एवं उनके परिवार की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। अदालत ने कहा था कि अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना का रिश्ता विवाह जैसा नहीं था, इसलिए वह घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत की हकदार नहीं थीं। अदालत ने यह भी कहा था कि खन्ना के परिवार के उन सदस्यों को कानूनी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता, जिनके साथ आडवाणी कभी नहीं रही थीं। अनीता आडवाणी कुछ फिल्मों, जिनमें 'साजिश' और 'दासी' शामिल हैं, में भी नजर आ चुकी हैं।

ये भी पढ़ें-

CM शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को दी चेतावनी, "जेल का चावल नहीं खिलाऊंगा, उसी रास्ते से वापस भेजूंगा"

वाराणसी में BJP को झटका, MLC स्नातक सीट भी जीती SP, आशुतोष सिन्हा बोले- "अभी तो ये झांकी है"

Latest India News