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'जो शराब खरीदना चाहता, वह किसी भी रूप में खरीद सकता', यूपी आबकारी नीति पर बोला सुप्रीम कोर्ट, जानिए मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर टेट्रा पैक में शराब बिक्री की कोई स्पष्ट अनुमति नहीं मिली है। संबंधित प्राधिकरण इस मामले की जांच कर उचित निर्णय ले सकता है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति मामले पर सुनवाई हुई। आबकारी नीति की चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे निस्तारित कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य की नीति के तहत टेट्रा पैक में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।

सीजेआई ने की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस तरह की पैकेजिंग से बच्चे भी टेट्रा पैक लेकर स्कूल जाने लग सकते हैं। इस पर सीजेआई सूर्य कांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति शराब खरीदना चाहता है, वह किसी भी रूप में खरीद सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी शहर में ऐसी बिक्री से शैक्षणिक संस्थानों में कोई दखल की स्थिति सामने आई है।

रिकॉर्ड पर ऐसी कोई स्पष्ट अनुमति नहीं 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई स्पष्ट अनुमति नहीं मिली है, जिसमें आबकारी नीति के तहत टेट्रा पैक में शराब बिक्री की बात कही गई हो। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 4 फरवरी को एक प्रशासनिक निर्णय के तहत छोटे पैक में शराब की अनुमति दी गई थी, लेकिन संबंधित नीति दस्तावेज कोर्ट के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।

संबंधित प्राधिकरण को सौंपा जाए मामला

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह अपनी याचिका की प्रति संबंधित प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व के रूप में सौंपे, ताकि उठाए गए मुद्दों की जांच कर उचित निर्णय लिया जा सके।

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