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उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, आरोपी जावेद को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और कन्हैयालाल के बेटे की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है और हत्याकांड के आरोपी को बड़ी राहत दी है।

Kanhaiya Lal murder case- India TV Hindi
Image Source : FILE/PTI कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली: उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस हत्याकांड के आरोपी जावेद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। 

कन्हैयालाल के बेटे की ओर से दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और कन्हैयालाल के बेटे की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। 

कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट ने जमानत देते समय जो टिप्पणियां की थीं, उनका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में शामिल बाकी आरोपी जावेद मामले का हवाला देकर जमानत की मांग नहीं कर सकते हैं।

क्या था कन्हैयालाल हत्याकांड?

28 जून 2022 को, राजस्थान के उदयपुर से एक खौफनाक घटना सामने आई थी। यहां 2 दूसरे धर्म के लोगों ने एक भारतीय टेलर कन्हैयालाल का सिर कलम कर दिया था और इसका वीडियो बनाकर उसे ऑनलाइन प्रसारित किया था।

कन्हैयालाल की हत्या उस वक्त की गई थी, जब वह अपनी दुकान पर थे। ये वो दौर था, जब बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर तनाव था और कन्हैयालाल ने कथित तौर पर नूपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की थी। इसके बाद से ही कन्हैयालाल को धमकियां मिल रही थीं। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया था। इस घटना की चर्चा पूरे देश में हुई है और हिंदुओं के मन में इस घटना को लेकर काफी रोष था। 

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