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शस्त्र लाइसेंस बनवाना है तो करना होगा पौधारोपण, देश के इस जिले में आया नियम

उत्तर प्रदेश के एक जिले में शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए पौधारोपण को अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस फैसले को बड़ा कदम बताया गया है।

सांकेतिक फोटो।- India TV Hindi
Image Source : ANI/PEXELS सांकेतिक फोटो।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठी पहल शुरू की है। यहां जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने, इसे रिन्यू कराने और ट्रांसफर करने के लिए पहले 10 पौधे लगाना, उन पौधों की जीओ टैगिंग कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही इन पौधों की सुरक्षा और हर तरह के रखरखाव की जिम्मेदारी भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले शख्स की ही होगी। आइए जानते हैं प्रशासन के इस फैसले के बारे में सबकुछ।

क्या होगा नियम?

मथुरा के जिला प्रशासन के सूचना विभाग ने शस्त्र लाइसेंस के लिए नए नियम को लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। इसके अनुसार- "मथुरा के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के हित में एक नया फैसला लेते हुए अब शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने, हस्तांतरण या नवीनीकरण कराने के लिए जिले में कहीं भी स्थित अपनी अथवा सार्वजनिक भूमि पर 10 पौधे लगाने की शर्त लगा दी है। पौधे लगाने की पुष्टि के लिए आवेदक को पौधों की जीओ टैगिंग भी करानी होगी। यह शर्त शस्त्र लाइसेंस के लिए पूर्व की सभी शर्तों को भी मानने के साथ ही लागू होगी।"

सभी को जागरूक होना होगा- जिलाधिकारी

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदकों को जरूरत के मुताबिक सुविधा तो मिलेगी ही, इसके साथ में आवेदक जिले के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अपेक्षित योगदान कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि ये फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक अहम कदम होगा। पौधे लगाने के लिए सभी को जागरूक होना होगा, तभी इनका संरक्षण हो सकता है। (इनपुट: भाषा)

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