वक्फ कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब
आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब देगा।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून मामले में केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। इसके पांच दिन के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ शामिल हैं को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।
Live updates : Waqf Amendment Act Hearing Live Updates
-
April 17, 2025 2:40 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है
सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम पर कोई रोक नहीं लगाई है.. हालांकि, इसने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में किसी भी नियुक्ति के संबंध में एसजी तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में ले लिया है और कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा पहले से ही वक्फ घोषित की गई और मूल 1995 अधिनियम के तहत पंजीकृत संपत्तियों को परेशान नहीं किया जाएगा। यथास्थिति बना
-
April 17, 2025 2:33 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
5 मई को होगी अगली सुनवाई
वक्फ कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख निर्धारित की है। अगले महीने पांच मई को दोपहर दो बजे मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में कोई विस्तृत सुनवाई नहीं होगी।
-
April 17, 2025 2:25 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। सीजेआई ने कहा कि सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा कि केंद्र एक सप्ताह के भीतर जवाब देना चाहेगा। उन्होंने आगे कहा, वह अदालत को आश्वस्त करते हैं कि परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ शामिल है, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा। हम बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।
-
April 17, 2025 2:19 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
सीजेआई ने आदेश लिखवाना शुरू किया
सीजेआई ने आदेश लिखवाना शुरू किया। आदेश - एसजी ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक संशोधित कानून के तहत कोई नियुक्ति या बोर्ड नहीं गठित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले विचार करे कि इसका परिणाम क्या होगा.. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकराया।
-
April 17, 2025 2:17 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
सरकार की तरफ से एसजी दे रहे हैं दलील
वक़्फ़ क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी ना करे, इसके लिए सरकार ने पूरी ताक़त लगा दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राकेश द्विवेदी, रणजीत कुमार सभी दलीलें दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि फिलहाल कोई चेंज नहीं होने जा रहा है।
-
April 17, 2025 2:16 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती: SC
एसजी ने कहा लेकिन यह एक कठोर कदम है..कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दें। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके। सीजेआई ने कहा कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमने कहा है कि पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो, ताकि इसका असर हो। जैसे कि इस्लाम के बाद 5 साल, हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कुछ धाराएं हैं। सीजेआई ने कहा कि बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है।
-
April 17, 2025 2:12 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
अभी यथास्थिति बरकरार रहेगी
सीजेआई- जब तक मामला अदालत में है, स्थिति यथावत रहनी चाहिए। एसजी किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से पहले केंद्र को एक सप्ताह का समय देने पर जोर दे रहे हैं।
-
April 17, 2025 2:11 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश पारित करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला नहीं दे रहे। यह तो अंतरिम आदेश होगा। सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरह से बदल जाए। हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि दो विकल्प है। आपने कल कहा था कि रजिस्ट्रेशन होगा। एसजी ने कहा कि अभी तो दस्तावेज सामने पेश करने दीजिए। एक सप्ताह में कुछ नहीं होगा।
-
April 17, 2025 2:09 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
वक्फ बिल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
वक्फ बिल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी ने दलील देना शुरू कर दिया है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं सम्मान और चिंता के साथ कुछ कहना चाहता हूं। यह अदालत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक पर विचार कर रही है, जो दुर्लभ है। एसजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया कुछ सेक्शन पर रोक लगा दिया जाए, यह ज्यादा आगे जाने वाली बात होगी। सरकार और संसद लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य हैं। निजी संपत्तियां और गांव के गांव वक्फ संपत्तियां बन गई हैं। तभी यह कानून लाया गया है।
-
April 17, 2025 1:58 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इनके अलावा अन्य सभी याचिकाकर्ताओं के वकील भी कोर्ट में पहुंच गए हैं।
-
April 17, 2025 1:56 PM (IST) Posted by Mangala Yadav
वक़्फ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
वक़्फ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर में सुनवाई शुरू करेगा। कल कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया था। आज दूसरे दिन की सुनवाई 2 बजे शुरू होगी।