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एनसीपी नेता फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द, इस कारण गई सांसदी

फैजल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है। यह दूसरी बार है जब लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है। इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को अयोग्य करार दिया गया था।

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल - India TV Hindi Image Source : FILE लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल।

एनसीपी नेता और लक्षद्वीप के सांसद फैजल को बड़ा झटका लगा है। सांसद फैजल की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, लक्षद्वीप के सांसद फैजल को दूसरी बार देश की लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है। आइए जानते हैं कि क्यों उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ी है।

इस कारण गई सदस्यता
केरल हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सांसद फैजल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद बुधवार को सांसद को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी मामले में उनकी सदस्यता पहले भी जा चुकी है।

दूसरी बार गई सदस्यता
यह दूसरी बार है जब लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है। इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को अयोग्य करार दिया गया था। कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने फैजल व तीन अन्य व्यक्तियों को पी सलीह नाम के व्यक्ति की हत्या के प्रयास में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इन सभी दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा दी थी। हालांकि, केरल हाई कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि व सजा पर रोक लगाने के बाद 29 मार्च को फैजल की सदस्यता वापस बहाल कर दी गई थी। इसके बाद अगस्त, 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने  केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था।

आधिकारिक आदेश जारी
लोकसभा के सचिवालय की ओर से जारी किए गए एक बुलेटिन के मुताबिक, केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पी पी को उनकी सजा की तारीख, यानी 11 जनवरी, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। 

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