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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश यूपी: गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी को फांसी की सजा, 60 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद आया फैसला

यूपी: गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी को फांसी की सजा, 60 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद आया फैसला

गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई है। रिकॉर्ड 60 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया गया है। मुर्तजा ने मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था।

Ahmed Murtaza Abbasi - India TV Hindi Image Source : PTI/FILE अहमद मुर्तजा अब्बासी

लखनऊ: गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को NIA की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। रिकॉर्ड 60 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद गोरखनाथ मंदिर कांड में अहमद मुर्तजा अब्बासी को आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 में आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। बता दें कि मुर्तजा ने मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था। 

मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे आतंकी करार दिया गया था। उसे सोमवार को सुनवाई के लिए लखनऊ की NIA/ATS कोर्ट लाया गया था। जहां कोर्ट ने उसके खिलाफ सभी सबूतों को सही माना और 10 महीने बाद सजा का ऐलान किया। 

क्या था पूरा मामला 

अप्रैल 2022 में अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियारों को भी छीनने की कोशिश की थी। उसने मंदिर के आस-पास दहशत फैलाने की कोशिश की थी और उसके पास से संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए थे। हालांकि इस मामले में उसके परिवार का कहना था कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसका इलाज भी करवाया गया, लेकिन वह स्टेबिल नहीं है। 

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