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मध्य प्रदेश में नशे में धुत सिपाही का SP ने उतारा खुमार, कार्रवाई से सिखाया ऐसा सबक कि जिंदगी भर रहेगा याद

मध्य प्रदेश के गुना में एक सिपाही ने नशे में धुत होकर जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद जिले की एसपी ने सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

Guna- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT गुना में नशे में धुत सिपाही ने मचाया उत्पात तो एसपी ने की सख्त कार्रवाई

गुना: मध्य प्रदेश के गुना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नशे में धुत सिपाही ने जमकर हंगामा किया है और आम लोगों से बदसलूकी भी की है। इसके बाद मामले के प्रकाश में आने के बाद जिले की एसपी हितिका वासल ने सख्त कार्रवाई की है और सिपाही को निलंबित कर दिया है। 

क्या है पूरा मामला?

गुना में सर्किट हाउस पर वीआईपी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस आरक्षक ने शराब के भारी नशे में धुत होकर नयापुरा स्थित ममता डेयरी के पास जमकर हंगामा और उत्पात मचाया। सिपाही की इस अभद्र हरकत और अशोभनीय आचरण पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 869 मनोज धाकड़ (वर्मा) की ड्यूटी सर्किट हाउस पर लगाई गई थी। रात करीब 11:30 बजे वह अपने साथी सिपाही के साथ ड्यूटी छोडक़र अनाधिकृत रूप से नयापुरा क्षेत्र में पहुंच गया। अत्यधिक शराब के नशे में धुत मनोज ने ममता डेयरी के पास आम नागरिकों के साथ बदसलूकी और उधम मचाना शुरू कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के मुताबिक, आरक्षक के पास उसकी शासकीय राइफल भी मौजूद थी, जिसे उसने नशे की हालत में वहीं फेंक दिया। साथ मौजूद दूसरे आरक्षक ने जैसे-तैसे राइफल को संभाला। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने से भी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसे समझा-बुझाकर लाने का प्रयास किया, लेकिन वह हंगामा करता रहा। बताया जा रहा है कि उक्त आरक्षक पूर्व में भी कई मौकों पर शराब पीकर इस तरह का ड्रामा कर चुका है।

पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने निलंबन आदेश जारी कर दिया

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने निलंबन आदेश जारी कर दिया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि आरक्षक 869 मनोज वर्मा द्वारा ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और आमजन के साथ अशोभनीय आचरण करने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। निलंबन अवधि के दौरान आरक्षक का मुख्यालय पुलिस लाइन गुना निर्धारित किया गया है। उसे बिना अनुमति मुख्यालय न छोडने के निर्देश दिए गए हैं तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ था उसमें वह प्रॉपर स्थिति में नहीं लग रहा था और लोगों द्वारा बताया गया कि वह कुछ उपद्रव मचा रहा है।  उसको निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच एडिशनल एसपी कर रहे हैं। विभागीय जांच में जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले गुना में शास्त्री पार्क के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ था और दो लड़कियों ने युवक को रोड पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था। इसका वीडियो भी सामने आया था। (रिपोर्ट- रितेश सिंह राजपूत)

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