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Hindi News महाराष्ट्र किन्नरों के अवैध जमावड़े से प्रशासन हुआ ऐसा परेशान, लगानी पड़ गई धारा 144, इस शहर में सरेआम करते हैं अश्लील हरकतें

किन्नरों के अवैध जमावड़े से प्रशासन हुआ ऐसा परेशान, लगानी पड़ गई धारा 144, इस शहर में सरेआम करते हैं अश्लील हरकतें

महाराष्ट्र के नागपुर में सार्वजनिक स्थानों पर किन्ररों के जमावड़े को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस आयुक्त ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है।

nagpur- India TV Hindi Image Source : VIDEO GRAB नागपुर में किन्नरों को रोकने के लिए लगाई गई धारा 144

महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर किन्नरों के अवैध जमावड़े के कारण पुलिस प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। लिहाजा अब किन्नरों के अवैध जमावड़े पर दो महीने के लिए रोक लगाने के लिए पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगा दी है। किन्नरों द्वारा शहर के लोग सार्वजनिक स्थानों पर नाचने, जबरन पैसे ऐंठने और शादी समारोहों में बिना बुलाए घुस जाने को लेकर काफी परेशान हैं।

अश्लील हरकतें और शारीरिक हमले भी करते हैं
नागपुर पुलिस की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि किन्नर सार्वजनिक स्थानों, ट्रैफिक सिग्नल, लोगों के घरों, शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में बिना बुलाए जाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और नागरिकों से पैसे ऐंठने के साथ-साथ उन्हें धमकी भी देते हैं। पुलिस आयुक्त (सीपी) अमितेश कुमार ने विज्ञप्ति में कहा कि किन्नरों की मांग न मानने पर कुछ नागरिकों को दुर्व्यवहार और हुड़दंगबाजी का भी सामना करना पड़ा और कई बार शारीरिक हमले भी हुए। 

उल्लंघन किया तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
नागपुर में किन्नरों की सरेआम हुड़दंगबाजी के चलते पुलिस आयुक्त ने 16 अगस्त से 14 अक्टूबर 2023 तक नागपुर में उनके गैरकानूनी जमाव को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की है। आदेश के किसी भी उल्लंघन के मामले में, भारतीय दंड संहिता, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी लगाई गई थी धारा 144
वहीं इससे पहले भी नागपुर शहर में किन्नरों के अवैध जमावड़े को रोकने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की थी। नागपुर पुलिस आयुक्त ने 17 फरवरी से 17 अप्रैल, 2023 के बीच भी शहर में किन्नरों के जमावड़े को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की थी। बता दें कि नागपुर पुलिस जबरन वसूली के आरोप में पहले भी किन्नरों के दो समूहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है।

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