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PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ी

आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

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नई दिल्ली। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। अगर ऐसे में आपने तय डेडलाइन तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। साथ ही आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। यानी अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है।

केन्द्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

आधार को पैन कार्ड से ऐसे घर बैठे करें लिंक

  • आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। इसके बाद आपको साइट पर लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर क्लिक करना होगा।
  • यहां आप सबसे ऊपर अपना पैन नंबर एंटर करें और इसके बाद आधार नंबर के साथ अपना नाम डालें। अब आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसे एंटर करना होगा। इतना करने करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने-आप सत्यापन होगा और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
  • अगर आपका नाम आधार और पैन कार्ड में अलग-अलग है, तो आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगी। ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा।

एसएमएस से आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक

एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

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