A
Hindi News पैसा बिज़नेस इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए भी जरूरी होगा आधार, सरकार ने दिया प्रस्‍ताव

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए भी जरूरी होगा आधार, सरकार ने दिया प्रस्‍ताव

एक जुलाई से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा। इसके बगैर न तो टैक्‍स रिटर्न फाइल होगा और न ही पैन नंबर बनेगा।

<p>AADHAAR</p>- India TV Paisa AADHAAR

नई दिल्‍ली। एक जुलाई से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार जरूरी होगा। इसके बगैर न तो आप न अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और न ही पैन नंबर के लिए आवेदन। सरकार ने मंगलवार को एक जुलाई 2017 से इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने और स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) के लिए आवेदन करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया है।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि उसकी योजना सभी व्‍यक्तिगत टैक्‍सपेयर्स के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते वक्‍त आधार नंबर का उल्‍लेखन करना अनिवार्य बनाने की है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्‍ताविध संशोधन के मुताबिक एक जुलाई से  टैक्‍सपेयर्स को सभी टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर बताना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्‍हें 30 जून से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक कराना भी जरूरी होगा।

1 जुलाई से कई अन्‍य सरकारी कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को पहले ही अनिवार्य बनाया जा चुका है। देश के तकरीबन 95 प्रतिशत व्‍यस्‍कों के पास आधार नंबर है। लेकिन अभी तक जिनको आधार नंबर जारी नहीं किया गया है, वे इस उद्देश्‍य के लिए अपना आधार आवेदन क्रमांक दिखा सकते हैं।

इसके इतर श्रम मंत्रालय ने भी अलग से एक अधिसूचना जारी कर 31 मार्च से ईपीएफ एकाउंट खोलने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है।

Latest Business News