इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा 3000 लोगों को नोटिस, कहीं आपने तो नहीं किए ये 5 काम
नोटबंदी के बाद हुए गलत डिपॉजिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। कुछ दिनों में गलत या शंका वाले ट्रांजेक्शन पर 3000 लोगों को नोटिस भेजा है।

नई दिल्ली। 8 नवंबर यानी नोटबंदी के बाद हुए गलत डिपॉजिट पर इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में गलत या शंका वाले ट्रांजेक्शन पर IT डिपार्टमेंट ने करीब 3000 लोगों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद की गई हर ट्रांजेक्शन पर आईटी डिपार्टमेंट पर नजर है। माना जा रहा है कि थोड़ा सा शक होने पर भी IT डिपार्टमेंट नोटिस भेजने में देर नहीं कर रहा है।
अगर की हैं ये गलतियां तो मिल सकता है नोटिस
(1) डिपॉजिट रकम और ITR में नहीं है समानता
- IT डिपार्टमेंट ने ऐसे कुछ लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए या उससे कम रकम जमा की है, लेकिन उनकी डिपॉजिट से मेल नहीं खा रही है।
- टैक्स डिपार्टमेंट यह देख रहा है कि जमा की गई रकम टैक्स डेटा से मेल खा रही है या नहीं।
- डिपार्टमेंट ने एनालिसिस के बेसिस पर ऐसे की करीब 3000 लोगों को नोटिस भेजा है।
(2) नहीं हुआ है KYC
- अगर आपके बैंक अकाउंट का KYC नहीं कराया है और आपने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा किया है या फिर अकाउंट में एक रुपया भी नहीं जमा किया और पहले से ही 5 लाख रुपए पड़े हैं तो भी आप फंस सकते हैं।
- दरअसल RBI ने ऐसे सभी अकाउंट की KYC का आदेश दिया है।
- अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया है तो आपको टैक्स अधिकारियों को जवाब देना होगा तब तक आप अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल या जमा नहीं कर पाएंगे।
(3) फेक अकाउंट में जमा की है रकम
- अगर आपने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए फेक अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं तो आपको फंसना निश्चित है।
- आईटी डिपार्टमेंट ऐसे कई अकाउंट को न सिर्फ सीज कर चुका है, बल्कि ईडी की तरफ से कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसमें बैंक अधिकारी भी फंस रहे हैं।
(4) बिना कैश बुक जांचे बिना पैसे जमा करना
- अफरा-तफरी में अगर किसी ने तय लिमिट से ज्यादा रकम जमा कर दी हैं। तो ऐसे में बैंक आपका टेडा टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। आप से पूछताछ हो हो सकती है
तस्वीरों में देखिए किन-किन जगहों पर हो रहा है डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल
Paytm
(5) पैसे तो कर दिए है जमा, लेकिन नहीं भरा ITR
- अगर आपने पैसे जमा कर दिए हों, लेकिन आईटीआर नहीं भरा है तो भी आप फंस सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट आप से पूछताछ कर सकता है।