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IPO के लिए LIC कानून में होंगे 27 संशोधन, वित्त विधेयक में पेश किए प्रस्ताव

वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

<p>LIC</p>- India TV Hindi
Image Source : LIC LIC

नयी दिल्ली। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। वित्त विधेयक के जरिये इन बदलावों का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट के साथ वित्त विधेयक को सदन के पटल पर रखा। 

इसके अलावा औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसका कारण इसके निजी इकाई बनने के बाद लाइसेंस को बनाये रखना है। उन्होंने कहा, ‘‘बिना लाइसेंस के बैंक को खरीदने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वित्त विधेयक के जरिये संशोधन को रखा गया है।’’ 

एलआईसी कानून में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अधिनियम 1956 में अस्तित्व में आया और इसमें शेयर बाजार में सूचीबद्धता को लेकर प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि संशोधन से सूचीबद्धता बाध्यताओं के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों के साथ निदेशक मंडल के गठन का रास्ता साफ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की घोषणा की। फिलहाल एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

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