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Hindi News पैसा बिज़नेस फि‍र मिलेगा पुराने 500 व 1000 के नोट को जमा कराने का मौका, SC ने योजना बनाने के लिए दिया 2 हफ्ते का वक्‍त

फि‍र मिलेगा पुराने 500 व 1000 के नोट को जमा कराने का मौका, SC ने योजना बनाने के लिए दिया 2 हफ्ते का वक्‍त

कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों, जिनके पास निर्धारित समयावधि में नोट जमा न करवा पाने का वैध कारण हैं, को 500 व 1000 के नोट जमा करने से नहीं रोका जा सकता।

फि‍र मिलेगा पुराने 500 व 1000 के नोट को जमा कराने का मौका, SC ने योजना बनाने के लिए दिया 2 हफ्ते का वक्‍त- India TV Paisa फि‍र मिलेगा पुराने 500 व 1000 के नोट को जमा कराने का मौका, SC ने योजना बनाने के लिए दिया 2 हफ्ते का वक्‍त

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 500 व 1000 रुपए के बंद हो चुके करेंसी नोटों को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों, जिनके पास निर्धारित समयावधि में नोट जमा न करवा पाने का वैध कारण हैं, को पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसे लोगों की मदद करने के लिए योजना बनाने को कहा है। इस योजना के लिए कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है। अब सरकार को 17 जुलाई को कोर्ट के समक्ष अपनी इस योजना को पेश करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चलन से बाहर हुए 500 एवं 1000 रुपए के नोटों को वैध कारणों के चलते जमा नहीं करा सके लोगों को ये नोट जमा कराने का मौका उपलब्ध कराने पर विचार के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को दो सप्ताह का समय दिया है।  मुख्‍य न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा।

पीठ ने कहा, ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी व्यक्ति का धन खो गया हो, या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस समय जेल में हो,  हम यह जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे व्यक्तियों पर रोक लगाने का फैसला क्यों किया। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने मामला-दर-मामला आधार पर लोगों को उनका धन जमा कराने का अवसर देने के संबंध में निर्देशों के लिए समय मांगा।

पीठ सुधा मिश्रा की याचिका समेत कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। सुधा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह केंद्र एवं आरबीआई के बताए समय में चलन से बाहर हुए अपने नोट जमा नहीं करा पाईं इसलिए उन्हें ये नोट जमा कराने की अनुमति देने का प्राधिकारियों को आदेश दिया जाए। केंद्र सरकार ने पिछले साल आठ नवंबर को घोषणा की थी कि नौ नवंबर से 500 एवं 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे।

सरकार ने लोगों को यह भी भरोसा दिलाया था कि चलन से बाहर किए गए नोटों को 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों, डाकघरों एवं आरबीआई शाखाओं में बदला जा सकता है। यदि लोग इस अवधि में इन नोटों को जमा नहीं करा पाते हैं तो वे निश्चित औपचारिकताएं पूरी कर आरबीआई शाखाओं में 31 मार्च 2017 तक ये नोट जमा करा सकते हैं।

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