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GST लागू होने के बाद रिटर्न फाइलिंग में कारोबारियों की मदद करेगी क्लियरटैक्स

GST लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने में ऑनलाइट टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियरटैक्स कारोबारियों की मदद करेगी।

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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के बाद रिटर्न फाइल करने तथा कर योजना को लेकर असमंजस को दूर करने में ऑनलाइट टैक्स फाइलिंग पोर्टल क्लियरटैक्स कारोबारियों की मदद करेगी। क्लियरटैक्स GST व्यवस्था में व्यापारियों और कारोबारियों के लिए सलाहकार के तौर पर काम करेगी और कारोबारियों तथा उद्योगों को रिटर्न दाखिल कराने में मदद करेगी।

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क्लियरटैक्स डॉट काम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चित गुप्ता ने कहा कि GST लागू होने के बाद शुरुआती एक-डेढ़ साल तक दिक्कतें आ सकती हैं। हम इसमें मदद के लिए एक मोबाइल एप पेश करेंगे।

  • सरकार का इरादा GST को एक अप्रैल, 2017 से लागू करने का है।
  • नई व्यवस्था में पंजीकरण, रिटर्न फाइल करना और रिफंड का दावा सब कुछ ऑनलाइन होगा।
  • गुप्ता ने कहा, हम GST के लिए प्रौद्योगिकी आधार तैयार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि कारोबारी और उद्योग अपने प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म और सॉफ्टवेयर से अपना मासिक अनुपालन करें।
  • फिलहाल क्लियरटैक्स लोगाें तथा शेयर बाजार के ब्रोकरों को अपना आयकर रिटर्न जमा करने में मदद करती है। साथ ही यह इस बारे में भी सुझाव देती है कि वे अपनी कर कटौती को किस तरीके से अधिकतम कर सकते हैं।

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