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जीएसटी से पहले के स्टॉक पर कर लाभ दावे की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी

सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर आज 30 नवंबर कर दी।

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नयी दिल्ली। सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर आज 30 नवंबर कर दी। जीएसटी के लिए आधिकारिक सरकारी ट्विटर हैंडल जीएसटीएजीओआई से किये गये ट्वीट में कहा गया, जीएसटी ट्रान-1 फॉर्म के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2017 तक बढ़ा दी गयी है।

यह फॉर्म उन कारोबारियों के लिए है जिन्हें जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले के उनके पास बकाया स्टॉक पर दिये गये कर का क्रेडिट दावा करना है। इससे पहले जीएसटी परिषद ने हैदराबाद में हुई 21वीं बैठक में इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी थी। परिषद ने कारोबारियों को फार्म में कोई गड़बड़ी होनें की स्थिति में उसमें संशोधन की अनुमति भी दी है।

जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद 95,000 करोड़ रुपये का कर वसूला गया जिसमें से करदाताओं ने 65,000 करोड़ रुपये का पुराने स्टॉक पर क्रेडिट का दावा किया। हालांकि, इसके बाद केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक करोड़ रुपये से अधिक के ऐसे दावों की जांच का आदेश दिया।

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