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ED ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में कुर्क की 52 लाख रुपये की संपत्तियां

ईडी के मुताबिक कंपनी ने 7 इकाइयों की मदद से कर्ज में हेराफेरी की थी

<p>Enforcement Directorate</p>- India TV Hindi
Enforcement Directorate

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के हरियाणा के एक मामले में 51.86 लाख रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने एक बयान में कहा कि मनी लॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ग्रीन वैली प्लाईवुड लिमिटेड नामक कंपनी की गुड़गांव स्थित संपत्तियां तथा बैंक बैलेंस कुर्क करने के प्राथमिक आदेश जारी किये गये। एजेंसी का कहना है कि कंपनी और उसके प्रवर्तक जगमोहन केजरीवाल ने कई अन्य इकाइयों की मदद से बिक्री व खरीद के जाली कागजात पेश कर ऋण सुविधा का इस्तेमाल हासिल किये और इस तरीके से 70.49 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज की हेर-फेर की।

ईडी ने कहा कि ये इकाइयां ग्रीन वैली प्लाईवुड लिमिटेड को धन की हेरा-फेरी करने में मदद करती थीं। एजेंसी के मुताबिक जांच में पता चला कि बिक्री व खरीद की फर्जी बिल पर्ची का इस्तेमाल किया गया। इस हेराफेरी में कथित रूप से शामिल सात इकाइयों को दलाली तथा धोखाधड़ी में मदद के लिये 52 लाख रुपये मिले। ईडी ने कहा कि इन सातों निकायों की कुल राशि कुर्क कर ली गयी है। एजेंसी ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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