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Hindi News पैसा बिज़नेस सरकार ने TDS दरों में 25% की कटौती की, रिटर्न की समयसीमा भी बढ़ी

सरकार ने TDS दरों में 25% की कटौती की, रिटर्न की समयसीमा भी बढ़ी

TDS दरों में कटौती से करदाताओं को कुल 50 हजार करोड़ रुपये की राहत

<p>Tax Relief</p>- India TV Paisa Image Source : TWITTER/@ANI Tax Relief

नई दिल्ली। आज जारी हुई वित्तीय राहत पैकेज में TDS दरों में छूट भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि टैक्श डिडक्शन एट सोर्स यानि TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानि TCS  की मौजूदा दरों में 25 फीसदी की कटौती की गई है।

TDS में कटौती की ये छूट कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान, व्यवसायिक फीस, ब्याज, किराया, लाभांश , कमीशन या फिर ब्रोकरेज आय पर मिलेगी। टैक्स में कटौती पर ये छूट गुरुवार से लागू होकर वित्त वर्ष के बाकी हिस्से में जारी रहेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक TDS और TCS की दरों में कटौती से आम लोगों के पास 50 हजार करोड़ रुपये की नकदी आएगी।

इसके साथ ही चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉरपोरेट बिजनेस, एलएलपी और को ऑपरेटिव के सभी बकाया रिफंड को तुरंत जारी करने का भी फैसला किया गया है। आईटी रिटर्न की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। एसेसमेंट की तारीख भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

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