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Hindi News पैसा बिज़नेस GST के तहत ITC क्लेम करने वालों को राहत, 28 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न दाखिल करने की मियाद

GST के तहत ITC क्लेम करने वालों को राहत, 28 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न दाखिल करने की मियाद

सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे

GST के तहत ITC क्लेम करने वालों को राहत, 28 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न दाखिल करने की मियाद- India TV Paisa GST के तहत ITC क्लेम करने वालों को राहत, 28 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न दाखिल करने की मियाद

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की मियाद को 8 दिन और बढ़ा दिया है, साथ में GSTR-3B फार्म भरने की मियाद में भी इतना ही इजाफा हुआ है। पहले इनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथी 20 अगस्त थी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे। जिन कारोबारियों का किसी तरह का क्लेम नहीं है उनको 20 अगस्त तक ही रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

In a relief to small taxpayers, @CBEC_India extends deadline for those claiming input #tax credit on transition, till 28 Aug pic.twitter.com/ZUIb2nLMID

— Doordarshan News (@DDNewsLive) August 18, 2017

सरकार को इस तरह की शिकायतें मिली थी कि GSTN की वेबसाइट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का फॉर्म उपलब्ध नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि ये फॉर्म 21 अगस्त से GSTN की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सरकार ने साफ किया है कि जो कर दाता ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं करना चाहते हैं उन्हें 20 अगस्त तक फॉर्म 3B के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

जो कर दाता ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करना चाहते हैं वह भी TRANS 1 फॉर्म के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट का अंदाजा लगाकर अपने टैक्स देनदारी की गणना कर लें।

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