A
Hindi News पैसा बिज़नेस सरकार ने 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए

सरकार ने 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं।

सरकार ने 2020-21 के लिए आई-टी रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया- India TV Paisa Image Source : FILE सरकार ने 2020-21 के लिए आई-टी रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये फॉर्म अधिसूचित कर दिये हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ‘‘कोविड महामारी संकट को देखते हुए तथा करदाताओं के लिये चीजों को सुगम बनाने के लिये पिछले साल के आईटीआर (आयकर रिटर्न) फॉर्म की तुलना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किये गये हैं।’’ सीबीडीटी के अनुसार आयकर कानून, 1961 में संशोधन के कारण केवल कुछ न्यूनतम बदलाव किये गये हैं।

कैसे फाइल करें ऑनलाइन रिटर्न

  • इस मोड से सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 ही फाइल हो सकते हैं। इसके तहत वेतन से होने वाली आय और (या) अन्य स्रोत से या हाउस प्रॉपर्टीज से होने वाली आय वाले ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
  • इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।
  • ई-फाइलिंग में लॉग इन करिए और उसके बाद ई-फाइल मेन्यू के तहत इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करिए।
  • पैन उसमें पहले से भरा (ऑटो पॉपुलेटेड) आएगा। अपना एसेसमेंट इयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप (ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न) और सबमिशन मोड (प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन) चुनें।
  • आईटीआर फॉर्म में एप्लिकेबल और मैंडेटरी फील्ड्स भरें। (किसी भी प्रकार के डेटा लॉस से बचने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर पर Save Draft’ पर क्लिक करते रहें।
  •  “Taxes Paid and Verification” टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनिए।
  1. I would like to e-Verify (इसमें आपके पास वैध आधार या प्रीवैलिडेटे डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपके पैन कार्ड के साथ ई-फाइलिंग के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  2. I would like to e-Verify later within 120 days from date of Filing (इसमें यह है कि आप अभी ई-वेरिफाई नहीं करना चाहते हैं और फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई करेंगे।
  3. I don’t want to e-Verify and would like to send signed ITR-V through normal or speed post to “Centralized Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru-560 500” within 120 days from date of filing (इसमें यह है कि आप वेरिफिकेशन करके पोस्ट के जरिए बेंगलूरु स्थित इनकम टैक्स के ऑफिस भेजेंगे।)
  • आईटीआर के सभी डेटा को वेरिफाई करने के लिए “Preview and Submit” पर क्लिक करें।
  • आईटीआर सबमिट करें।

Latest Business News