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बीएस-6 वाहनों पर लगाना होगा 'हरा' स्टीकर, जानिए सरकार का क्या है नया नियम

आपने नया बीएस 6 वाहन खरीदा है और आप उसे सड़क पर लेकर निकलने वाले हैं तो आपको सरकार का यह नियम जानना बहुत जरूरी है।

<p>BS 6 Norms</p>- India TV Paisa Image Source : FILE BS 6 Norms

नयी दिल्ली। आपने नया बीएस 6 वाहन खरीदा है और आप उसे सड़क पर लेकर निकलने वाले हैं तो आपको सरकार का यह नियम जानना बहुत जरूरी है। भारत चरण-6 (बीएस-6) उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को एक सेंटीमीटर का हरा स्टीकर लगाना होगा। सरकार ने ऐसे वाहनों पर हरे स्टीकर को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश एक अक्टूबर, 2020 से लाग होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘बीएस-छह उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों की तीसरी पंजीकरण प्लेट के ऊपर एक सेमी. की हरी पट्टी लगानी होगी। मोटर वाहन (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2018 में संशोधन के जरिये यह आदेश जारी किया गया है। 

इससे पहले सरकार ने कहा था कि एक अप्रैल, 2019 से सभी मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाई जाएगी, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। एचएसआरपी विनिर्माताओं द्वारा नए प्रत्येक नए विनिर्मित वाहनों की विंडशील्ड के भीतर लगाई जाएगी। एचएसआरपी के तहत एक क्रोमियन आधारित होलोग्राम नंबर प्लेट के ऊपर बाईं ओर आगे-पीछे दोनों ओर लगाया जाएगा। तीसरी नंबर प्लेट में वाहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के अनुसार कलर कोडिंग भी होगी। कलर कोडिंग से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान हो सकेगी। 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बीएस-छह उत्सर्जन मानक एक अप्रैल, 2020 से लागू हैं। इसके तहत आग्रह आए हैं कि ऐसे वाहनों की पहचान अलग से हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य देशों में भी ऐसा होता है। 

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