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Hindi News पैसा बिज़नेस ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सामान्य इस्तेमाल की वस्तुओं पर टैक्‍स दर घटाने पर विचार करेगी GST काउंसिल

ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सामान्य इस्तेमाल की वस्तुओं पर टैक्‍स दर घटाने पर विचार करेगी GST काउंसिल

वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।

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नई दिल्ली। वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी। बताया जाता है कि परिषद की बैठक में हाथ से बने फर्नीचर, प्लास्टिक उत्पादों तथा शैंपू जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान पर GST दरों में कटौती पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली परिषद की बैठक 10 नवंबर को होनी है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि कई सामान्य इस्तेमाल की वस्तुओं पर 28% की GST दर को कम करने पर विचार होगा।

लघु एवं मझोले उपक्रमों को राहत के लिए समिति उन क्षेत्रों में कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर काम करेगी जहां GST के लागू होने के बाद कराधान की दर बढ़ गई है। पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में इन पर उत्पाद शुल्क की दर की छूट थी या इन पर निचली दर से मूल्यवर्धित कर (वैट) लगता था।

GST को इसी साल एक जुलाई से लागू किया गया है। उसके बाद से GST काउंसिल की बैठक हर महीने हो रही है। इन बैठकों में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे कंपनियों के साथ साथ उपभोक्ताओं पर भी बोझ कम किया जा सके।

एक अधिकारी ने कहा कि 28% के स्लैब वाली वस्तुओं पर टैक्‍स की दरों को तर्कसंगत किया जाएगा। ज्यादातर रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुओं पर कर की दर को घटाकर 18% किया जा सकता है। इसके अलावा फर्नीचर, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लास्टिक पाइप पर भी कर दरों की समीक्षा की जा सकती है।

GST में सभी तरह के फर्नीचर पर 28% कर लगाया गया है। लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादातर काम असंगठित क्षेत्र में होता है और इसका इस्तेमाल मध्यम वर्ग के परिवारों द्वारा किया जाता है। इसी तरह प्लास्टिक के उत्पादों पर 18% GST लगाया गया है। लेकिन शॉवर बाथ, सिंक, वॉश बेसिन, लैवोरेटरी पैंस, सीट और कवर आदि पर GST की दर 28% तक है। अधिकारियों ने कहा कि इन पर भी दरों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है।

इसके अलावा वजन करने वाली मशीन और कंप्रेसर पर भी GST को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। GST काउंसिल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद पहले ही 100 से अधिक वस्तुओं पर दरों को तर्कसंगत कर चुकी है।

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