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Hindi News पैसा बिज़नेस अगर GST रिटर्न फाइलिंग में हुई गलती तो शुरुआती दिनों में जुर्माने पर मिलेगी छूट: अधिया

अगर GST रिटर्न फाइलिंग में हुई गलती तो शुरुआती दिनों में जुर्माने पर मिलेगी छूट: अधिया

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि GST के क्रियान्वयन के बाद शुरुआत में उल्लंघनों में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी।

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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद शुरुआत में उल्लंघनों में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने में अनजाने में हुई गलतियों और कर अपवंचना के लिए जानबूझाकर की गई गलती में भेद किया जाएगा। यह भी पढ़े: GST के क्रियान्‍वयन से पहले टैली सॉल्‍यूशंस ने किया नया सॉफ्टवेयर लॉन्‍च, उपयोग करने में होगा आसान

शुरुआती गलतियों पर बरती जाएगी उदारता
अधिया ने जीएसटी टाउनहॉल में कहा, हमारी मंशा जीएसटी को सुगम तरीके से लागू करने की है। हमारा इरादा पहले महीने किसी को परेशान करने का नहीं है। अधिया ने कहा कि हम अनजाने में हुई गलतियों के लिए काफी उदारता दिखाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या शुरुआती महीनों में सरकार दंड और जुर्माना प्रावधानों में उदारता दिखाएगी। उन्होंने कहा, उदारता दिखाई जाएगी, लेकिन हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। नियमों के तहत यह व्यवस्था है कि जीएसटी परिषद निश्चित समय के लिए कुछ जरूरतों में छूट दे सकती है। यह भी पढ़े: बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा-GST लागू होने के बाद बिजली महंगी होने की आशंका नहीं

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