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Order-Order: कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया विजय माल्या को नोटिस जारी, DRT ने फैसला रखा सुरक्षित

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर शराब कारोबारी विजय माल्या को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

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बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर शराब कारोबारी विजय माल्या को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने माल्या की गिरफ्तारी और उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग वाली एसबीआई सहित विभिन्न बैंकरों की याचिका पर माल्या, उनकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस और नौ अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की ओर से नोटिस ऐसे समय जारी किया गया जब कर्ज वसूली अधिकरण ने भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दायर चार में से एक आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। एसबीआई सहित 13 बैंकरों ने ने माल्या की गिरफ्तारी और उनका पासपोर्ट जब्त करने के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

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डीआरटी ने एसबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने यूबी ग्रुप प्रवर्तक विजय माल्या के खिलाफ कर्जदार का पहला अधिकार चाहने संबंधी एसबीआई की याचिका पर अपना फैसला आज सुरक्षित रखा। गौरतलब है कि विजय माल्या ने यूनाइटेड स्प्रिट्स के चेयरमैन पद से हटने के लिए डियाजियो के साथ पिछले सप्ताह समझौता किया था। इसके तहत उन्हें 7.5 करोड़ डालर की राशि मिलनी है और एसबीआई चाहता है कि इस धन पर कर्जदारों के पहले अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। बैंक ने कर्ज नहीं चुकाने के लिए विजय माल्या के खिलाफ डीआरटी का दरवाजा खटखटाया है। एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने किंगफिशन एयरलाइंस को 7000 करोड़ रपये से अधिक का कर्ज दे रखा है। डीआरटी के न्यायाधीश बेनाकानाहल्ली ने कहा कि बाकी तीन आवेदनों पर बाद में सुनवाई होगी।

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