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रियल एस्‍टेट कंपनी यूनिटेक को झटका, ग्राहक को सूद सहित पैसे लौटाने का आदेश

नेशनल कंज्यूमर डिस्पुट्स रीड्रेसल कमिशन ने रीयल इस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को उसकी नोएडा की एक प्रोजेक्‍ट में एक घर खरीदार का 58 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने को कहा है।

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नई दिल्ली। नेशनल कंज्यूमर डिस्पुट्स रीड्रेसल कमिशन ने रीयल इस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को उसकी नोएडा की एक प्रोजेक्‍ट में एक घर खरीदार का 58 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने को कहा है। कंपनी उपभोक्ता को तय समयसीमा के भीतर अपार्टमेंट तैयार कर देने में असफल रही थी।

कमिशन ने कंपनी द्वारा खराब सेवा दिये जाने को लेकर उसे कहा है कि वह उपभोक्ता शक्ति कुमार मत्ता को छह सप्ताह के भीतर 58,41,623 रुपये 10 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने को कहा है। कंपनी को मुकदमे के खर्च के तौर पर 10 हजार रुपये देने को भी कहा गया है।

कमिशन की अध्यक्ष सदस्य न्यायमूर्ति दीपा शर्माने कहा, ‘‘चूंकि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रतिपक्ष (यूनिटेक) उन्हें तय समय में अपार्टमेंट देने में असफल रही है, यूनिटेक ने सेवा में कमी की है और इस कारण मैं शिकायत को स्वीकृत करती हूं।’’

शिकायतकर्ता मट्टा ने नोएडा में यूनिटेक हैबिटेट में 2006 में फ्लैट बुक किया था। उन्हें कंपने 36 महीने में घर देने का वायदा किया था।

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