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Hindi News पैसा बिज़नेस घट रही है जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या, सितंबर के लिए भरे गए केवल 37 लाख GSTR-3बी फॉर्म

घट रही है जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या, सितंबर के लिए भरे गए केवल 37 लाख GSTR-3बी फॉर्म

जीएसटीएन नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने कहा कि GSTR-3B में शुरुआती रिटर्न भरने की समय सीमा 20 सितंबर की मध्‍यरात्रि को समाप्‍त हो गई है।

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नई दिल्ली। जीएसटीएन नेटवर्क पर सितंबर महीने के लिए शुक्रवार शाम सात बजे तक करीब 37 लाख जीएसटी रिटर्न भरे गए और हर घंटे के आधार पर 75,000 बिक्री आंकड़े इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। जीएसटीएन नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने कहा कि माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत GSTR-3B में शुरुआती रिटर्न भरने की समय सीमा 20 सितंबर की मध्‍यरात्रि को समाप्‍त हो गई है।

देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू हुई है। उसके बाद यह तीसरा महीना है जिसके लिए कंपनियों को GSTR-3B रिटर्न भरना है। इसमें उन्हें अपनी बिक्री के बारे में पूरा ब्योरा देना होता है। जुलाई और अगस्त के लिए क्रमश: 55.68 लाख और 50 लाख रिटर्न भरे गए, जिससे क्रमश: 95,000 करोड़ रुपए और 92,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ।

पांडे ने कहा कि जीएसटीएन प्रणाली स्थिर है और फिलहाल प्रणाली के तहत जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें उसकी कुल क्षमता का मात्र 30 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो रहा है। पिछले दो दिनों में इसमें 20 लाख रिटर्न अपलोड किए गए हैं। उन्होंने कहा, शुक्रवार शाम 7 बजे तक 36.84 लाख रिटर्न भरे गए हैं। रिटर्न फाइल करने के काम में तेजी आ रही है। औसतन हर घंटे के हिसाब से 75,000 रिटर्न अपलोड किए जा रहे हैं। जीएसटीएन प्रणाली स्थिर है। हम उम्मीद करते हैं कि अधिक-से-अधिक लोग निर्धारित समय में रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

पांडे ने कहा कि पहले दो महीनों में कंपनियों ने निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद भी रिटर्न अपलोड किए। सितंबर माह के रिटर्न का आंकड़ा भी अंतत: बढ़ेगा। उन्होंने कहा, अगर हम नेटवर्क की क्षमता देखे तो जीएसटीएन केवल 30 प्रतिशत का उपयोग कर रहा है। इस लिहाज से सर्वर में और रिटर्न अपलोड करने की काफी गुंजाइश है।

अनुपालन बोझा कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने कंपनियों को जीएसटी क्रियान्वयन के पहले छह महीने दिसंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-3बी में अपना शुरुआती कर रिटर्न भरने की अनुमति दी है। इसके अनुसार जीएसटीआर-3बी रिटर्न को अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होगा। इसका मतलब है कि सितंबर का रिटर्न 20 अक्‍टूबर तक भरना था।

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