नई दिल्ली। दिसंबर का महीना तेजी से गुजर रहा है और नए साल के स्वागत की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनके बदलने से देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ आपकी जेब पर भी सीधा असर पड़ेगा। नए बदलाव 15 और 16 दिसंबर से प्रभावी हो रहे हैं, आप भी जानिए नए बदलावों के बारे में जो आपसे सीधे जुड़े हैं।
बिना फास्टैग के दोगुना भरना होगा जुर्माना
परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि चार पहिया गाड़ियों और भारी वाहनों के लिए 16 दिसंबर 2019 से फास्टैग अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने टोल एजेंसियों को इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा है। फास्टैग लेन से उन्हीं गाड़ियों को निकलने की अनुमति रहेगी, जिसमें फास्टैग लगा होगा। बिना फास्टैग की गाड़ी उस लेन में जाएगी तो चालक को दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। नई व्यवस्था शुरू होने पर फास्टैग लेन में कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रत्येक लेन पर एक मार्शल रहेगा। हालांकि, सिर्फ एक लेन से बिना फास्टैग के वाहनों को निकलने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि सरकार फास्टैग के दूसरे जगहों पर इस्तेमाल को भी व्यावहारिक बनाने की सोच रही है। सरकार की योजना इसे पार्किंग, पेट्रोल-डीजल पंप पर पेमेंट करने, ई-चालान आदि के लिए भी इसका उपयोग करने को लेकर विचार कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक पायलट प्रॉजेक्ट शुरू किया है। एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 से भी फास्टैग की जानकारी ली जा सकती है।